बिहार विशेष सर्वेक्षण हेतु सारण जिले में की जा रही कारवाई का संक्षिप्त विवरण
- सारण जिले में कुल राजस्व ग्रामो की संख्या – 1806 है, जिसमे नगर निकाय के 90 राजस्व ग्रामों का विशेष सर्वेक्षण नहीं किया जाना है |
- जिले में 67 टोपो लैण्ड एवं 46 राजस्व ग्राम असर्वेक्षित इस प्रकार कुल 113 राजस्व ग्रामों में वर्तमान में विशेष सर्वेक्षण का कार्य नहीं किया जा रहा है| वर्तमान में कुल 1603 राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ है |
- विशेष सर्वेक्षण हेतु उद्घोषणा – जिले के कुल 1603 राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण हेतु प्रपत्र-1 में उद्घोषणा की जा चुकी है| इन सभी राजस्व ग्रामों में बिहार विशेष सर्वेक्षण की जानकारी एंव इससे आम रैयतो/ग्रामीणों एंव जनप्रतिनिधियों को जागरूक एंव इसमें अपेक्षित सहयोग हेतु दिनांक – 16-08-2024 से दिनांक – 31-08-2024 तक ग्राम सभा के कैलेण्डर के अनुसार ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है |
- शिविर कार्यालय का संचालन जिले के सभी 20 अंचलो मे विशेष सर्वेक्षण हेतु शिविर कार्यलय स्थपित किये गये है इस शिविर के प्रभारी विशेष सर्वेक्षण सहायक बस्दोबस्त पदाधिकारी है |
- उद्घोषणा के बाद आयोजित ग्राम सभा को सफल बनाने में सभी अभिधारी/भुधारी सहयोग करें| ग्राम सभा में विशेष सर्वेक्षण अमीन विशेष सर्वेक्षण कानूनगो एवं विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के द्वारा विस्तार पूर्वक विशेष सर्वेक्षण के महत्व, आवश्यकता, प्रक्रिया एवं अभिधारी के स्तर से उपलब्ध कराये जाने वाले दस्तावेजों की विस्तुत जानकारी देंगे|
- अपनी जमीन कि मेड को अभिधारी भुधारी रैयत ठीक बना दें और उसे सीमांकित कर लें |
- रैयत भूमि के स्वामित्व संबंधी समस्त दस्तावेजों की यथासंभव अधतन (Up to Date) कर लें तथा उसका विवरण खेसरा सहित प्रपत्र – 2 में भरकर शिविर/ऑनलाईन जमा कर दें| वेबसाईट- http//dlrs.bihar.gov.in
- अपनी वंशावाली प्रपत्र -3 (1) मे भरकर संलग्न कागजात के साथ शिविर में जमा करें |
- अपनी भूमि की भौतिक स्थिति का निरिक्षण कर चौहद्दी की जानकारी ले लें |
- जरुरत पड़ने पर सरजमीन पर घूमकर अपनी जमीन की चौहद्दी बतायें |
- प्रपत्र – 7 (खानापुरी पर्चा) एवं LPM (Land Parcel Map) मिलने के बाद ठीक से जाँच ले, गलत हो तो प्रपत्र – 8 में आपति दें |
- सुनवाई के समय शिविर कार्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेजों के साथ शांतिपूर्वक अपना पक्ष रखें |
- प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र को ठीक से देख लें| जरुरत पड़ने पर प्रपत्र – 14 में शिकायत पत्र जमा करें |
- अंतिम रूप से तैयार अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र (प्रपत्र – 20) का अवलोकन करें| यदि अभिधारी प्रपत्र – 20 में अंकित तथ्यों से असहमत हैं, तो प्रपत्र – 21 में अपनी आपति आवेदन पत्र बन्दोबस्त पदाधिकारी के समक्ष दायर करें |