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अल्पसंख्यक कल्याण

संक्षिप्त उद्देश्य

सरकार अल्पसंख्यकों के लिए बने छात्रावासों में पढ़ने और रहने वाले सभी लड़के और लड़कियों को प्रति माह 1000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करती है ।

नागरिकों को लाभ

अल्पसंख्यक छात्रावासों में रहकर कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को 1000 रुपये मासिक वजीफा मिलेगा। उन्हें खाट, गद्दे, चादरें, पढ़ने के लिए टेबल-कुर्सियां, खाना पकाने के बर्तन और रसोई आदि की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। विद्यार्थियों को हर माह नौ किलो चावल एवं छह किलो गेहूं भी उपलब्ध कराया जाता है |

पात्रता

1. अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र और बिहार राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों में रह रहे हैं।
2. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में नामांकित एवं निवासरत।
3. किसी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में अध्ययन करना।
4. मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययन।

आवेदन कैसे करें

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जिस अल्पसंख्यक छात्रावास में छात्र रहते हैं, उसके प्राचार्य से छात्रों की सूची मांगता है ।

वेबसाइट यू आर एल

www.ekalyan.bih.nic.in

सारण जिले में संचालित अल्पसंख्यक हॉस्टल

हजरत शाह पीर नजर अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, नबीगंज, छपरा में कुल बिस्तरों की संख्या/क्षमता 60 है। वर्तमान में दिनांक 28.07.2023 तक रहने वाले बच्चों की कुल संख्या 20 है।

इस योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को 10000.00 रुपये रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वर्तमान में उक्त योजना का विस्तार करते हुए बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक मुस्लिम छात्राओं को (प्रति छात्रा 15000.00 रूपये), बांग्ला भाषी छात्राओं को (प्रति छात्र 10000.00 रूपये) एवं फौकानिया उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं को (प्रति छात्रा 10000.00 रूपये) ) मौलवी उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं को प्रोत्साहन राशि (रु. 15000.00 प्रति छात्रा) प्रदान की जाती है।

इस योजना के तहत, राज्य सरकार अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं को उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता (25,000/- रुपये) प्रदान करती है।
वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक दिनांक 28.07.2023 तक कुल 33 मुस्लिम महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

इस योजना के तहत ऋण लेने वाले इच्छुक आवेदक को 1 लाख से 5 लाख तक के ऋण की स्वीकृति बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड, पटना द्वारा दी जाती है। जिसके लिए विभाग स्तर से विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है और जिला स्तर पर आवेदनों की जांच के बाद सूची तैयार कर विभाग को भेजी जाती है।